सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY) में बदलाव, सालाना न्यूनतम जमा राशि की सीमा अब मात्र 250 रूपये | केन्द्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में बड़ा बदलाव कर सालाना न्यूनतम जमा राशि की सीमा 1000 रूपये से घटाकर मात्र 250 रूपये कर दिया है | सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से अब सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा पायेंगे | गरीब लोगों तक इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुचाने के लिए मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 में संशोधन कर दिया है | अब मात्र 250 रूपये सालाना जमा करके भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है | इसके पहले इस खाते में वार्षिक 1000 रूपये न्यूनतम जमा करने की अनिवार्यता थी | वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में कहा था कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना मोदी सरकार की बड़ी सफलताओं में से एक है |
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सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव, सालाना न्यूनतम जमा की सीमा अब 250 रूपये |
सुकन्या समृद्धि योजना क्या है ?
सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गयी एक बेहद लाभदायक योजना है | यह एक छोटी बचत योजना है, जिसके अन्तर्गत माता-पिता या कोई क़ानूनी अभिभावक बालिका (Girl Child) के नाम से खाता खोल सकते है | यह योजना बालिका को एक बेहतर भविष्य देने में अहम भूमिका निभाएगी साथ ही माता-पिता / अभिभावक की अपनी बेटी के लिए पढ़ाई और शादी की चिंता को भी कम करेगी | यह योजना मोदी सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान का एक हिस्सा है |
सुकन्या समृद्धि खाता (account) कौन खोल सकता है ?
सुकन्या समृद्धि खाता केवल बालिकाओं के नाम ही खोला जा सकता है | एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है | बालिका के नाम से माता-पिता या कानूनी अभिभावक (legal guardian) खाता खोल सकते है | क़ानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका के लिए भी खाता खोला जा सकता है | अधिकतम दो बालिकाओं के नाम से खाता खोला जा सकता है | लेकिन यदि पहले एक कन्या हो और उसके बाद जुड़वाँ कन्याएँ पैदा हो या पहली बार में ही तीन कन्याओं के जन्म लेने पर अधिकतम तीन खाते खोले जा सकते हैं |
खाता खोलने के समय बालिका की उम्र 10 वर्ष से ज्यादा नही होनी चाहिए | इस योजना के जारी रहने तक बालिका का भारतीय होना अनिवार्य है |
सुकन्या समृद्धि खाता खोलने हेतु अनिवार्य न्यूनतम राशि क्या है ?
सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए अनिवार्य न्यूनतम राशि 250 रूपये है (इसके पूर्व यह राशि 1000 रूपये थी) | एक वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम 250 रूपये और अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये जमा किये जा सकते है | एक महीने या वित्त वर्ष में जितनी बार चाहे रूपये जमा कराये जा सकते है | खाते (अकाउंट) में रूपये नगद (cash), चेक (cheque), डिमांड ड्राफ्ट (demand draft), ट्रान्सफर (transfer) या ऑनलाइन ट्रान्सफर (online transfer) के माध्यम से जमा किये जा सकते है |
न्यूनतम आवश्यक निर्धारित वार्षिक राशि 250 रूपये अगर खाते में जमा नही किये जाते है तो खाता सक्रिय नही माना जायेगा | खाते में सालाना न्यूनतम 250 रूपये जमा नही किये जाने पर प्रतिवर्ष के हिसाब से 50 रूपये अर्थदण्ड लग जायेगा |
खाता खोलने की तिथि से 14 वर्ष की अवधि तक रूपये जमा किये जा सकते है | इसके बाद खाते में परिपक्वता तक उस समय लागू दरों के हिसाब से जमा रकम पर ब्याज (interest) मिलता रहेगा |
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सुकन्या समृद्धि एकाउंट कहाँ खुलवाया जा सकता है ?
यह खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या निर्धारित सरकारी बैकों में आसानी से खोला जा सकता है | जो बैंक इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए निर्धारित किये गये है वे है - भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक इंडियन, ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इन्डिया, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इन्डिया, सिंडीकेट बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ़ इन्डिया, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ़ इन्डिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, कारपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, देना बैंक |
बालिका को किसी कारणवश अगर अपना मूलनिवास-स्थान छोड़ना पड़े तो खाते (account) को भारत में किसी भी स्थान पर ट्रान्सफर (transfer) किया जा सकता है | यह ट्रान्सफर, एक बैंक से दूसरे बैंक या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस या किसी पोस्ट ऑफिस से किसी बैंक या किसी बैंक से किसी पोस्ट ऑफिस में सम्भव है |
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सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं |
सुकन्या समृद्धि खाते (account) के लिए आवश्यक दस्तावेज़
सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (documents) है -
1. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (birth certificate),
2. माता-पिता या क़ानूनी अभिभावक के निवास का प्रमाण पत्र (address proof) - पैन-कार्ड, राशन-कार्ड, आधार-कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल आदि |
3. माता-पिता या क़ानूनी अभिभावक का फोटो पहचान-पत्र (identity proof) - पैन कार्ड, राशन-कार्ड, आधार-कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस आदि |
सुकन्या समृद्धि जमा राशि निकालने की शर्ते क्या हैं ?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते (account) के परिपक्व हुए बिना भी बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु होने पर खाते में मौजूद रूपये का 50% राशि निकाली जा सकती है | लेकिन यह राशि केवल उच्च शिक्षा या शादी के लिए ही निकाली जा सकती है | यह जरुरी है कि राशि निकालने के समय उस खाते में न्यूनतम 14 वर्ष की जमा-राशि मौजूद होनी चाहिए | दुर्भाग्य से यदि बालिका की मृत्यु हो जाती है तो माता-पिता या अभिभावक को खाता बन्द करना पड़ेगा और उन्हें पूरी जमा राशि ब्याज सहित मिल वापस जायेगी |
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सुकन्या समृद्धि खाता कब परिपक्व होगा ?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष तक यह खाता वैध रहेगा | 21 के बाद खाता परिपक्व हो जायेगा | इसके बाद पूरी राशि बालिका को प्राप्त हो जाएगी | खाता बन्द करने के लिए एक आवेदन, पहचान और निवास का प्रमाण जमा करना होगा |
क्या सुकन्या समृद्धि खाते में कर छूट का लाभ मिलेगा ?
जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अन्तर्गत कर (Tax) में छूट दी गयी है | इन खातों में ब्याज व पूर्ण परिपक्वता राशि सहित सभी तरह के भुगतान पूरी तरह से कर-मुक्त रहेंगे |
सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज-दर कितनी है ?
इस योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ब्याज की दर 8.1 % रखी गयी है | यह बहुत ही आकर्षक ब्याज दर (interest rate) है | केन्द सरकार प्रत्येक वर्ष इसकी ब्याजदर की समीक्षा करेगी तथा इसमे जो भी बदलाव होगा आम बजट के समय उसकी घोषणा करेगी | इसप्रकार इस योजना के तहत मिलने वाला ब्याज परिवर्तित होता रहेगा |
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